ग्वालियर । में आपराधिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के तीन लोगों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति व जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी कपिल यादव पुत्र करन सिंह यादव निवासी बड़ागाँव थाना मुरार जिला ग्वालियर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे आकाश गुर्जर पुत्र सुजान सिंह गुर्जर निवासी शीतला माता मंदिर के पास सांई नगर लाल टिपारा थाना मुरार एवं लल्लू शाह पुत्र किच्चू शाह निवासी मुसलमान मोहल्ला खुरैरी मुरार को सदाचार बरतने के लिये पुलिस थाना मुरार में 50 – 50 हजार रूपए का बंधपत्र भरने होंगे। साथ ही तीन माह तक हर हफ्ते सोमवार के दिन हाजिरी देने के लिए मुरार पुलिस थाना में हाजिर होना होगा ।
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