ग्वालियर। ग्वालियर में एक स्कूल संचालक की फर्जी गारंटी और दस्तावेज लगाकर फाइनेंस कंपनी से लोन निकालने का सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब लोन की किस्त जमा नहीं हुई । अब रिकवरी के लिए फाइनेंस कंपनी की टीम दंपत्ति के घर पहुंची, जहां कोई नहीं मिला। इसके बाद लोन में गारंटर एक स्कूल संचालक को नोटिस भेजा गया। इसके बाद खुलासा हुआ है कि स्कूल संचालक तो लोन लेने वाले दंपत्ति को जानता तक नहीं है। उसकी फर्जी तरीके से गारंटी लगाकर फ्रॉड दंपत्ति ने लोन लिया गया था। स्कूल संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आरोपी दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया हैं।
नोटिस के बाद हुआ खुलासा
ग्वालियर थाना क्षेत्र के मंगलेश्वर रोड स्थित सुभाषपुरी निवासी 41 वर्षीय रवि प्रताप सिंह राठौर एक स्कूल का संचालन करते हैं। उनके पास श्रीराम फाइनेंस कंपनी का एक नोटिस आया। जिसमें बताया गया था कि उनकी गारंटी पर गुढ़ा-गुढ़ी नाका निवासी सुरेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी प्रवीण तोमर ने 1 जून 2023 को तीन लाख रुपए का लोन मंजूर कराया था। उनके द्वारा एक भी किस्त जमा नहीं कराई गई। कंपनी की रिकवरी टीम ने वसूली के लिए चेतावनी दी कि अगर लोन जमा नहीं होता हैं तो गारंटर रवि प्रताप से लोन की वसूली की जाएगी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था।
कोर्ट के आदेश पर हुआ केस दर्ज
नोटिस मिलने के बाद रवि ने पुलिस को मामले की शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद स्कूल संचालक रवि राठौर ने न्यायालय में याचिका लगाई।न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो पता चला कि रवि और सुरेंद्र का कोई परिचय नहीं हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि रवि की शिकायत पर सुरेंद्र सिंह तोमर और उसकी पत्नी प्रवीण तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।