इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था और जिला कोर्ट के ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे के फैसले को यथावत रखा था।उधर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस मामले में सुनवाई होगी। सर्वे जारी रखने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में आशंका जताई गई है कि ASI ज्ञानवापी परिसर में खुदाई का काम कर सकती है।एएसआई की टीम के पहुंचने से पहले ही ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ही ASI को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है।
अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था, जिसमें महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की अनुमति मांगी थी। 5 महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद ही यहां 3 दिन का सर्वे हुआ था और इस सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है।
दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने विवादित स्थल को सील करने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।