ग्वालियर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के 24 जून को प्रस्तावित ग्वालियर दौरे के पहले अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 4 आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
तीन जिलों में तड़ीपार रहेंगे बदमाश
जिला बदर किये गये अपराधी को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले अपराधियों को हर माह निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदतन अपराधी शक्ति बाल्मीक निवासी अनुसूचित जाति बस्ती मुरार व अजय बाथम निवासी मंगलेश्वर मंदिर के पीछे लधेड़ी को एक – एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह आदतन अपराधी अभिषेक जाटव निवासी सात भाई की गोठ कमानी पुल जनकगंज को 6 माह, अजय कुशवाह निवासी पाटनकर का बाड़ा लक्ष्मीगंज को 4 माह एवं कल्लू उर्फ दिलीप राठौर निवासी रिसाला बाजार मुरार को 3 माह के लिये जिला बदर किया गया है।
इन बदमाशों का थाने में होगा रॉल – कॉल
इसी तरह जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी विवेक शर्मा निवासी तेली की बजरिया नया बाजार, नरेश उर्फ बटुआ शाक्य निवासी शेख की बगिया नई सड़क, शहारूख वेग निवासी फूटी बैरिंग सुतारपुरा मुरार एवं आदतन अपराधी धीरज उर्फ धीरू मित्तल निवासी गंगामाई संतर को संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होकर 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये गये है। इन अपराधियों को निर्धारित अवधि तक संबंधित पुलिस थाने में हर माह हाजिर होना होगा।
जिला बदर किए गए और बंध पत्र भरने के लिये ताकीद किए गए इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।