ग्वालियर। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक और कल ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाए गए बाबू जंडेल उर्फ बाबूलाल मीणा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है एक एक महिला सब इंस्पेक्टर को जाति सूचक गालियां देने के केस में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है न्यायालय ने माना है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऐसे मामले में जांच करने का अधिकार डीएसपी या उसे वरिष्ठ अधिकारियों को ही होता है या फिर विशेष परिस्थितियों में ही आला अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किसी कनिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जा सकती है इस मामले में जांच कार्यवाहक निरीक्षक एनके शर्मा ने की । इस मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित नहीं कर सका विधायक बाबूलाल मीणा उर्फ बाबू जंडेल अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।
ऐसे समझें क्या है पूरा मामला
प्रकरण की जानकारी देते हुए एडवोकेट विष्णु शिवहरे ने बताया कि यह मामला श्योपुर जिले का है जहां 18 मार्च 2023 को आरक्षी केंद्र अनुसूचित जाति कल्याण में पुलिस सब इंस्पेक्टर माधवी शाक्य ने विधायक मीणा के खिलाफ जाति सूचक गालियां देने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था । मीणा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया कि 17 मार्च को भौगिका तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर भाग गया । कुछ देर बाद उस बाइक को छोड़ने के लिए विधायक ने फोन किया। उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर को जाति सूचक गालियां दी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई । उन पर आरोप लगाया गया कि महिला सी वाहन चेकिंग का शासकीय कार्य कर रही थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके । मीणा पर दूसरा आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने महिला सब इंस्पेक्टर को जाति सूचक गालियां दी लेकिन कोर्ट में तर्क के दौरान अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वह विधायक सब इंस्पेक्टर को पहले से जानता था ऐसे तथ्य पेश नहीं किए गए जो साबित करें की अपमान करने की दृष्टि से उक्त शब्द कहा गया।
एडवोकेट धारा सिंह मीणा ने बताया कि लम्बी सुनवाई, साक्ष्य परीक्षण और बहस के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए धीरेंद्र सिंह परिहार ने फैसला फैसला सुनाते हुए इस मामले में श्योपुर विधायक मीणा को इस केस में बरी कर दिया।