ग्वालियर / शिवपुरी लिंक रोड़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से दो किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस आशय का आदेश पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश एक नवम्बर की रात्रि 12 बजे से 4 नवम्बर को रात्रि 10 बजे तक (कुल 70 घंटे) तक प्रभावशील रहेगा।
इस अवधि में सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर से दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून एवं अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम 2021 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
ज्ञात हो सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत भी भाग लेने आए हैं, उन्हें जेड प्लस सीआईएसएफ कवर सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही इस आयोजन में अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हो रहे हैं। इन सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर के दो किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
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