दिल्ली। लगभग 11 साल पहले हुए एयर होस्टेज गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
गीतिका शर्मा पेशे से एयरहोस्टस थी और और गोपाल कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी। 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अशोक विहार आवास पर गीतिका मृत पाई गई थीं। केस की सुनवाई के दौरान गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी।कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं।
वे इस मामले में 18 महीने जेल में भी रह चुके हैं। 11 साल बाद आए इस फैसले पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने हाथ जोड़े और कुछ नहीं कहा।
हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए गोपाल कांडा ने कहा- ’’ मेरे खिलाफ एक भी सबूत या कुछ नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था। ये किस सोच से और क्यों बनाया गया था? ये कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। ये सबके सामने है।
इसके कुछ समय बाद गोपाल कांडा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये सब बनाया गया था। गोपाल कांडा के वकील त्ै मालिक ने कहा की पहले दिन से ही उनके क्लाइंट के खिलाफ एविडेंस नहीं थे।कांडा के साथ उनकी एयरवेज कंपनी की मैनेजर अरूणा चड्ढा को भी इस केस में बरी कर दिया गया है।
वहीं इस फैसले के बाद गीतिका के भाई अंकित ने कहा कि मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूं। अभी सोचूंगा कि हमें आगे क्या करना है?। इस फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका हुआ था। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता तो उनका विधायक पद जा सकता था।
गीतिका विधायक कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी। उसने 23 साल की उम्र में 5 अगस्त, 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में सुसाइड किया था। गीतिका के परिवार वालों ने गोपाल पर गीतिका को परेशान करने का आरोप लगाया था और मौत का जिम्मेदार बताया था।