इंदौर । पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल को बिना अनुमति प्रदर्शन करने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। जिला न्यायालय की एमपीएमएलए कोर्ट ने सत्यनारायण पटेल और 14 आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर 10000 का जुर्माना भी लगाया। देपालपुर में मार्च 2018 में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में यह सजा दी गई है।
न्यायालय द्वारा दी गई सजा के बाद अब यह चर्चाएं हो रही हैं,कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन विपक्षी दलों को प्रदर्शन की परमिशन नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जनता की आवाज उठाना,अब विपक्ष के लिए संभव नहीं रहेगा। सत्यनारायण पटेल ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। यही उनका अपराध है। जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शन करने के पहले कई बार सोचना पड़ेगा।