जबलपुर। जबलपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान , भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ मानहानि का मुकद्दमा चलाने का आदेश दिया। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने तीनो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा पेश किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज यह यह आदेश पारित किया।
ऐसे समझें पूरा मामला
मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा है । असल मे त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त की गई थी। इसमें लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और विवेक तन्खा सहित अन्य के खिलाफ विवादित बयान जारी कर दिए थे। इनसे आहत होकर तन्ख ने मानहानि का परिवाद पेश किया था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने इस मामले में वादी के बयान दर्ज कराए जाने के बाद उसे प्रथमदृष्टया ग्राह्य करते हुए तीनो प्रतिवादियों के के खिलाफ मानहानि की धारा-500 आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग स्वीकार कर ली। मामले में तन्खा की ओर से पैरवी करने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी जबलपुर आए थे।